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अब दहेज प्रताड़ना के मामले में पति और परिवार वालों की होगी तत्काल होगी गिरफ्तारी : SC

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में पति और उसके परिवार की तत्काल गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को बदल दिया है जिसमें कहा गया था कि दहेज प्रताड़ना के मामले में पति और उसके परिवार की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है.

अब दहेज प्रताड़ना के मामले में पति और परिवार वालों की होगी तत्काल होगी गिरफ्तारी : SC

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में पति और उसके परिवार की तत्काल गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को बदल दिया है जिसमें कहा गया था कि दहेज प्रताड़ना के मामले में पति और उसके परिवार की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है |

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता की सुरक्षा के लिए पति और उसके परिवार की गिरफ्तारी को लेकर दिया गया सेफगार्ड हटाना जरूरी है.  ऐसे मामलों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए परिवार कल्याण कमेटी की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने पति और उसके परिवार की गिरफ्तारी को लेकर दिए गए सेफगार्ड पर असहमति जताई है |

सुप्रीम कोर्ट ने कहा दहेज़ के लिए अगर पति व उसके घर वाले प्रताड़ित करते है तो उनकी गिरफ्तारी अब तुरंत की जायेगी |

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने पिछले साल  27 जुलाई 2017 को  फैसला सुनाते हुए कहा था कि दहेज प्रताड़ना के केस में सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी. इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से विचार करने का फैसला किया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई ने इस मामले मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद अक्टूबर 2017 को इस फैसले को लेकर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने असहमति जताई. दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने 13 अक्टूबर 2017 को अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामलों को लेकर 27 जुलाई को जो आदेश पारित किया गया है हम उससे सहमत नहीं है. बेंच ने कहा था कि हम कानून नहीं बना सकते हैं बल्कि उसकी व्याख्या कर सकते हैं. और शुक्रवार यानी आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है |

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