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खातों में जमा किए गए बेहिसाब धन देना पडेगा 50% टैक्स

8 नवंबर को नोट बंदी घोषित होने के पश्चात लगभग हर दूसरे दिन कुछ न कुछ नए नियम सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबित 30 दिसंबर तक जमा किए गए बेहिसाब धन की घोषणा यदि कर अधिकारियों के सामने की जाती है तो 50 प्रतिशत कर देना होगा साथ ही इस धन को चार साल तक के लिए निकाला भी नहीं जा सकता।

खातों में जमा किए गए बेहिसाब धन देना पडेगा 50% टैक्स

नई दिल्ली. 8 नवंबर को नोट बंदी घोषित होने के पश्चात लगभग हर दूसरे दिन कुछ न कुछ नए नियम सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबित 30 दिसंबर तक जमा किए गए बेहिसाब धन की घोषणा यदि कर अधिकारियों के सामने की जाती है तो 50 प्रतिशत कर देना होगा साथ ही इस धन को चार साल तक के लिए निकाला भी नहीं जा सकता। यदि इसकी घोषणा अधिकारियों के समक्ष नहीं की जाएगी तो बेहिसाब जमा किए गए धन पर 60 प्रतिशत कर तो लगेगा ही साथ ही उस धन को निकालने पर लंबे समय तक की रोक रहेगी।

सूत्रों के मुताबित इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया। सूत्र के अनुसार सरकार इस प्रस्ताव को प्रभाव में लाने के लिए मौजूदा आयकर कानून में संशोधन भी करेगी। गौरतलब है कि 8 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के बंदी की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इससे आतंकवाद और कालेधन पर नकेल लगेगी।

हालांकि कांग्रेस व कुछ अन्य पार्टियां विमुद्रीकरण के फैसले का शुरू से विरोध कर रही है। वहीं नए नियम के मुताबिक अब बैंकों और पोस्ट ऑफिस में पैसे नहीं बदलवाए जा सकेंगे। अब पुराने नोट सिर्फ बैंक और डाकघरों में जमा किए जा सकेंगे। साथ ही जिन जगहों पर अभी तक पुराने नोट चलाए जाने की छूट थी अब उन जगहों पर सिर्फ 500 रुपए के नोट ही स्वीकार किये जायेंगे। ये नोट पेट्रोल पंप दवा की दुकानों टोल टैक्स पानी-बिजली का बिल जमा कराने में काम आ सकेंगे। सरकार के फैसले के बाद अब 1000 रुपए का नोट कही भी नहीं चलेगा।

इस नोट को सिर्फ बैंक या डाकघर में जमा करा सकेगे । अभी टोल 2 दिसंबर तक टोल टैक्स फ्री होंगे लेकिन उसके बाद टोल टैक्स लगेगा। हालांकि 3 से 15 दिसंबर तक पुराने 500 रुपए के नोट से भुगतान कर सकेगे।

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