
नई दिल्ली. कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान कोर्ट ने जमानत दे दी। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आज देर शाम तक जेल से रिहा हो जाएंगे। सलमान को 50 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद सलमान के वकील ने कहा कि हमें इंसाफ मिला है। सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी ने ठीक तीन बजे अपना फैसला सुनाया। इससे पहले उन्होंने केस का अध्ययन कर फैसला सुरक्षित रखा था।
देश से बाहर नहीं जा सकते सलमान खान
बिश्नोई समाज के वकील महिपाल बिश्नोई ने बताया कि सलमान खान को 50 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है। उनको 25 -25 हजार के दो बॉन्ड भरने होंगे। साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना सलमान खान देश से बाहर नहीं जा सकते। वहीं जमानत के बाद सलमान खान को 7 मई को कोर्ट में पेश होना होगा।
बॉडीगार्ड शेरा, बहनें अलवीरा और अर्पिता भी कोर्ट में मौजूद थे
अदालत की सुनवाई के वक्त सलमान खान की बहनें अलवीरा और अर्पिता के अलावा उनके बॉडीगार्ड शेरा भी कोर्ट में मौजूद थे। इससे पहले सेशन अदालत के जज रविंद्र जोशी ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाने वाले सीजेएम कोर्ट के जज खत्री से मुलाकात की थी। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने सलमान खान की जमानत का विरोध किया था। सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा, 'मौके पर किसी तरह का सबूत घटना से संबंधित नहीं मिला था' अदालत की सुनवाई के दौरान परिसर से बाहर आए एक वकील ने कहा कि शुक्रवार की सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित नहीं रखा गया था बल्कि दोनों पक्षों की ओर से दलीलें बाकी थीं, जिन्हें शनिवार को भी जारी रखा गया।
क्या था पूरा मामला
1 अक्टूबर 1998 की रात जब सलमान और उनके साथियों ने जोधपुर के पास कांकाणी गांव में संरक्षित वन्य प्राणी दो काले हिरणों का शिकार किया था। गांव वालों ने गोली की आवाज सुनकर उनका पीछा भी किया था। इनमें से कई लोगों ने उन्हें मौके पर देखा था और हिरणों के शव भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिए थे। इस मामले में सलमान गोली चलाने के आरोपी बनाए गए। शिकार से जुड़े बाकी के दोनों केस में इकलौता चश्मदीद हरीश दुलानी था, उसने भी बयान बदल लिए थे। उसने सलमान के अलावा दूसरे कलाकारों को पहचानने से इनकार कर दिया था। दूसरा कमजोर पक्ष यह भी था कि उसमें हिरणों के शव नहीं मिले थे।
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