चारधाम यात्रा: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई चारधाम यात्रा पर रोंक, इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने जारी की थी गाइडलाइन
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने covid 19 के कारण चारधाम यात्रा पर रोंक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत की सरकार ने आने वाली 1 जुलाई से प्रस्तावित चारधाम यात्रा अगले आदेश तक स्थगित करने की सूचना जारी की है।
देहरादून: चारधाम यात्रा(Chardham Yatra) के लिए गाइडलाइन जारी करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने इसे वापस लेते हुए आने वाली 1 जुलाई से प्रस्तावित चारधाम यात्रा अगले आदेश तक स्थगित करने की सूचना जारी की है। खबर के मुताबिक सरकार ने अगले आदेश तक चारधाम यात्रा स्थगित कर दी है हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए तीरथ सिंह रावत की सरकार ने यह नया फैसला लिया है।
आपको बता दें कि सोमवार को उतराखंड हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर रोक लगाने साथ राज्य सरकार को आधी अधूरी जानकारी देने पर जमकर फटकार लगाई थी। यही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था है कि वह भक्तों के लिए चारधाम के लाइव दर्शन करने का इंतजाम भी करे। वहीं, इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख को लाइव दर्शन के इतंजाम पर रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने उठाया था सवाल-
उतराखंड हाईकोर्ट ने आधी अधूरी जानकारी देने फटकार लगाने के साथ चारथाम यात्रा के लिए सरकार द्वारा आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लागू करने के फैसले पर भी सवाल उठाया था। कोर्ट ने कहा कि कुम्भ में भी कोरोना जांच में हुआ फर्जीवाड़ा था। जबकि चारधाम में सेनेटाइजर और साबुन से हाथ धोने के कौन इंतजाम देखेगा। वहीं, चारधाम यात्रा के लिए सरकार के स्वास्थ्य इंतजाम से भी कोर्ट नहीं संतुष्ट नहीं दिखा था। कोर्ट ने कहा कि हमारे श्रद्धालुओं का जीवन महत्वपूर्ण है।
नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Twitter, व Google News पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।