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जानें कैसे 4 घंटे में 10 से 20 साल हुई राम रहीम की सजा

सोमवार दोपहर को CBI जज के फैसले की बात मीडिया में आई तो बताया गया कि अदालत ने राम रहीम को 10 साल की सजा सुनाई है। करीब 3:30 बजे आए फैसले में गुरमीत को रेप में 10 साल जबकि 509 में एक और 511 में भी एक साल की सजा सुनाई गई है

जानें कैसे 4 घंटे में 10 से 20 साल हुई राम रहीम की सजा

नई दिल्ली. सोमवार दोपहर को CBI जज के फैसले की बात मीडिया में आई तो बताया गया कि अदालत ने राम रहीम को 10 साल की सजा सुनाई है। करीब 3:30 बजे आए फैसले में गुरमीत को रेप में 10 साल जबकि 509 में एक और 511 में भी एक साल की सजा सुनाई गई है लेकिन शाम 7 बजे जब गुरमीत का वकील सामने आया तो पता चला कि दो रेप केस में उसे 10-10 साल की अलग-अलग सजा हुई है। ये दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी ऐसे में उसे कुल 20 साल जेल में रहना होगा।

शुक्रवार को CBI अदालत ने इन दोनों साध्वियों के बयान और गवाही के आधार पर गुरमीत को दोषी माना था। इसके बाद सोमवार को सजा सुनाई तो कोर्ट ने 376 के दो मामले, 509 और 511 में अलग-अलग सजा सुनाई। 3:30 बजे जब फैसला आया तो बताया गया कि रेप केस में 10 साल और 509 और 511 में मिली एक-एक साल की सजा साथ ही चलेगी। ऐसे में 10 साल बाबा को जेल में रहना होगा लेकिन मीडिया में आई ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं थी।

शाम 7 बजे जब इनका वकील सामने आया तो उसने बताया कि रेप के दोनों केसों में मिली सजा एक साथ नहीं चलेगी यानि दोनों मामलों में अलग-अलग उसे सजा काटनी होगी और दोनों केसों 10-10 साल की सजा है। ऐसे में 20 साल तक उसे जेल में रहने होगा। साथ ही बताया कि उस पर 30 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, इसमें से 28 लाख रुपए दोनों पीड़िताओं को दिए जाएंगे। ऐसे में 4 घंटे में ही गुरमीत की सजा 10 साल से 20 साल हो गई। 2002 में गुरमीत के ही डेरे में रहने वाली एक साध्वी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को खत लिखकर 100 से भी ज्यादा साध्वियों के साथ यौन शोषण की बात कही थी। मामला CBI के पास आया तो डेरे में रहने वाली 40 से ज्यादा लड़कियों ने अफसरों के सामने यौन शोषण की बात स्वीकारी। हालांकि इस लंबी लड़ाई में सभी एक-एक कर पीछे हटते गए लेकिन दो साध्वी कभी भी पीछे नहीं हटीं और इस केस को अंजाम तक पहुंचाया। इन दोनों जांबाज लड़कियों के साथ रेप के मामले में ही बाबा को 10-10 साल की सजा मिली है।
राम रहीम पर जज जगदीप सिंह के फैसले की 5 बड़ी प्रमुख बातें हैं-
- कोर्ट रूम में फैसला सुनाते हुए जज जगदीप सिंह ने कहा कि राम रहीम का दोष सामान्य नहीं है। उन्होंने दोनों मामलों में अलग-अलग 10 साल की सजा सुनाई कई है। यानी उन्हें 20 साल की कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने कहा कि दो साध्वियों के रेप के मामले में राम रहीम की सजा अलग-अलग चलेगी। यानी एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू की जाएगी।
- कोर्ट ने राम रहीम को धारा 376, 511 और 506 के तहत सजा सुनाई। 20 साल की सश्रम कारावास के साथ-साथ कोर्ट ने 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
- कोर्ट ने राम रहीम पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ दोनों साध्वियों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने राम रहीम को दोनों साध्वियों को 14-14 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने को कहा है।
- जज ने CBI के अधिकतम सजा की मांग को ठुकराते हुए राम रहीम को 20 साल की सश्रम सजा सुनाई। सजा के दौरान राम रहीम को एक सामान्य कैदी की तरह रहना होगा। उन्हें बाकी कैदियों की तरह काम करना होगा।
-CBI जज ने राम रहीम को साध्वी रेप मामले के अलावा आईपीसी की अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई। जज ने उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर पुलिस को फटकार लगाई।
- सजा के ऐलान से पहले गुरमीत राम रहीम ने जज के सामने माफी मांगनी शुरू कर दी। उसके आंखों में आंसू आ गए और वो अपने अच्छा कामों की दुलाई देने लगा, लेकिन जज ने उनकी सारी दलीलों को दरकिनार कर दिया।
- सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम के सूटकेस लाने पर भी फटकार लगाई।

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