नई दिल्ली, मोदी सरकार ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस और जिला केन्द्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों को इजाजत दे दी है कि वह 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 30 दिनों के अंदर-अंदर पैसे जमा कराए जा सकते हैं।
दरअसल, यह राहत सिर्फ बैंकों, पोस्ट ऑफिस और को-ऑपरेटिव बैंकों को इसलिए दी गई है, ताकि वह अपने पास जमा पुराने नोट भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करा कर नए नोट ले सकें और कैश की किल्लत से निपट सकें। बैंक किसानों को कैश नहीं दे पा रहे हैं। महाराष्ट्र के बहुत से को-ऑपरेटिव बैंकों के पास भारी मात्रा में पुराने नोट पड़े हैं।
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