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दिल्ली

निर्भया रेप केस: दोषियों के फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 दोषियों के द्वारा पुनर्विचार याचिका की अपील को खारिज कर दिया है.सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण ने फैसले के दौरान मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर को फांसी की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है I

निर्भया रेप केस: दोषियों के फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 दोषियों के द्वारा पुनर्विचार याचिका की अपील को खारिज कर दिया है.सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण ने फैसले के दौरान मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर को फांसी की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है I

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस में फांसी की सजा का सामना कर रहे 4 में 3 दोषियों की मौत की सजा को कायम रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है जबकि चौथे दोषी अक्षय सिंह ने अपनी फांसी के खिलाफ कोई याचिका नहीं दाखिल की है. मामले में एक आरोपी राम सिंह ने जेल में सुसाइड कर लिया था जबकि छठा आरोपी नाबालिग था जिसे तीन साल बाल सुधार गृह में रखने के बाद रिहा कर दिया गया I

16 और 17 दिसंबर की रात दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना में एक पारामेडिक स्टूडेंट से 6 लोगों नो चलती बस में गैंगरेप किया था और बाद में बस से फेंक दिया था. लड़की का इलाज चला लेकिन रेप के दौरान उसके शरीर के अंदर रॉड डालने से इतना नुकसान हो गया था कि उसने 29 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया I

कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां ने संतोष जाहिर किया है और कहा है कि उन्हें यकीन था कि अदालत इंसाफ करेगी. वहीं दोषियों के वकील ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ क्युरेटिव पेटिशन दायर करेंगे. दोषियों के बाद अभी क्युरेटिव पेटिशन और दया याचिका का विकल्प है. दोषी अपनी दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेज क्षमा याचिका भेज सकते हैं I

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया के माता पिता को राहत मिली है. निर्भया की मां ने मीडिया से बातचीत मे कहा कि हमें न्यायव्यवस्था पर पूरा विश्वास था. 16 दिसंबर की रात जो हुआउसका न्याय अभी पूरा नहीं मिला है. अभी भी समाज में अन्य लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो कि यह दर्शाती है कि हमारा प्रशासन इन मामलों में फेल है I

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