कानून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गयी व्यवस्था के तहत लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 की मतगणना हेतु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई भी वर्तमान मंत्री, वर्तमान संसद सदस्य/विधानमण्डल/विधान परिषद का वर्तमान सदस्य, शहरी स्थानीय निकायों का मुखिया/प्रमुख/अध्यक्ष जैसे निगम का महापौर, नगर पालिका/नगर पंचायत का अध्यक्ष, जिला स्तरीय जिला परिषद/ब्लाक स्तरीय समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय/राज्य/जिला सहकारी संस्थाओं के चुने हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के अध्यक्ष, सरकारी निकायों के अध्यक्ष, लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक, कोई भी सरकारी सेवक, सुरक्षा कवर प्राप्त किसी भी व्यक्ति को चुनाव के दौरान किसी भी अभ्यर्थी का मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
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