लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रभावित 8544 आबकारी दुकानों को शहर के बस्ती शैक्षणिक संस्थान धार्मिक स्थलों तथा चिकित्सालयों से निर्धारित दूरी पर ही प्रतिस्थापित कराया जाए। उन्होंने कहा कि वृन्दावन अयोध्या चित्रकूटधाम मिश्रिख नैमिषारण्य पीरान कलियर देवा शरीफ तथा देवबन्द के धार्मिक स्थलों में पूर्ण मद्यानिषेध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित न होने पर सम्बन्धित लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित किया जाये। काशी विश्वनाथ मन्दिर वाराणसी श्री कृष्ण जन्म स्थल मथुरा एवं इलाहाबाद में संगम परिधि के चारों ओर एक किलोमीटर की परिधि के अन्तर्गत शराब की बिक्री पर लागू प्रतिबन्ध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व वृद्धि के लिए नई आबकारी नीति बनाने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाये। मादक पदार्थों पर नियमानुसार होलोग्राम लगाये जाने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
आबकारी विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान बुधवार को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील पदों पर निष्ठावान व स्वच्छ छवि के अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित कराने के लिए सूची यथाशीघ्र तैयार की जाये। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के निर्माण एवं तस्करी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने 2017 के लिये शीरा नीति का निर्धारण कराये जाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि आबकारी लाइसेन्स बनाने के लिए अन्य प्रदेशों की नीतियों का अध्ययन भी कराया जाये। उन्होंने आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि शराब की तस्करी रोकने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करायें कि किसी भी स्थान पर जहरीली शराब की कतई बिक्री न होने पाये।
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