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विद्युत मीटर के साथ छेड़छाड़ करने पर हो सकता है भारी जुर्माने के साथ 03 वर्ष का कारावास

अधीक्षण अभियन्ता विद्युत ने जानकारी दी है कि मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है कि लोगों द्वारा उपभोक्ताओं से अवैध धन प्राप्त कर मीटर धीमा किया जा रहा है। जिसकी जाॅच विभाग द्वारा की जा रही है।

विद्युत मीटर के साथ छेड़छाड़ करने पर हो सकता है भारी जुर्माने के साथ 03 वर्ष का कारावास

बहराइच। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत ने जानकारी दी है कि मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है कि लोगों द्वारा उपभोक्ताओं से अवैध धन प्राप्त कर मीटर धीमा किया जा रहा है। जिसकी जाॅच विभाग द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि मीटर में किसी प्रकार की छेड़छाड़ पाये जाने पर भारी जुर्माना लग सकता है तथा 03 वर्ष की जेल भी हो सकती है। अधी.अभि. विद्युत ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपेक्षा की है कि किसी प्रकार के प्रलोभन देने वाले कर्मचारियों को तुरन्त पकड़कर पुलिस कन्ट्रोल के दूरभाष नम्बर 100 पर इसकी सूचना दें ताकि ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

उन्होंने यह भी बताया कि मीटर को धीमा करने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा सम्पर्क किये जाने पर अधीक्षण अभियन्ता के मो.न. 8004918959, अधि.अभि. विद्युत प्रथम बहराइच के मो.न. 9415662820, अधि.अभि. विद्युत द्वितीय नानपारा के मो.न. 9415095018 तथा अधि.अभि. विद्युत तृतीय कैसरगंज के मो.न. 9415901549 पर भी सूचित कर सकते हैं।

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