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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण के दौरान नए कर्मचारियों को तोहफा देते हुए कहा कि पहले 3 साल तक हिस्सा सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए ईपीएफओ के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड भी दिया जा रहा है। इससे पहले ईपीएफओ ने पैसा निकालने के अपने नियमों को भी कड़ा किया है।
नए नियम के अनुसार अब 54 साल की उम्र के बाद कर्मचारियों को पीएफ से पैसा निकालने के लिए 57 साल की उम्र तक इंतचार करना होगा। सरकार का कहना है कि पहले तो रिटायरमेंट की उम्र कम होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसीलिए इन नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार के इस ऐलान के बाद नए कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह है।
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