इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत के नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी को अभी रोक दिया गया है पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी का दोषी बताते हुए फांसी की सजा सुनाई थी पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में उन्हें एक साल से भी अधिक समय से हिरासत में रखा है कुलभूषण जाधव 10 अप्रैल को पाकिस्तान की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई गयी थी |
पाकिस्तानी वेबसाइट के अनुसार कुलभूषण को भारतीय रॉ एजेंट/ पूर्व नौसैनिक ने बयान किया है कि कुलभूषण जाधव को पिछले साल 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से हिरासत में लिया गया था पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय जासूस बताकर गिरफ्तार किया था |
जाधव को पाकिस्तान के आर्मी एक्ट (पीएए) के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल (एफजीसीएम) के जरिये से पेश किया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी इस मामले में जाधव को अपना पक्ष तक रखने का मौका भी नहीं मिला और पाकिस्तान के कोर्ट ने उनके खिलाफ सजा सुना दी | हालाँकि अब जाधव पर पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने का आरोप है बताया गया है कि उन्होंने कोर्ट में अपने आरोपों को स्वीकार किया है पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार वो इस सजा के फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील भी कर सकते हैं |
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