
इन बिलों में सेंट्रल जीएसटी (C-GST) इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-GST) यूनियन जीएसटी (यूटी-GST) कानून बिल शामिल हैं। इन बिलों में अधिकतम 40 फीसदी जीएसटी के अलावा टैक्स चोरी करने वालों की गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। वहीं राजस्व सचिव हंसमुख अधिया का कहते है कि जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं के दाम में अधिकतरकमी आएगी।
जीएसटी आजादी के बाद का देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार होगा जो 1 जुलाई को इसे लागू करने की उम्मीद है। जीएसटी पिछले टैक्स कानून के स्थान पर लागू होना है। इससे पूरे देश में एक समान टैक्स कानून लागू हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने हालांकि टैक्स की चार दरें 5 12 18 और 28 फीसदी की तय की हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी जरूरत होती है तो इसे बढ़ा कर ४० फीसदी भी किया जा सकता है। फिलहाल इस दर को अभी जीएसटी की अधिकतम दर 28 फीसदी ही रहेगी।
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