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HC ने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर रोक वाले आदेश को किया खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक प्राथमिकी के सिलसिले में गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक मेहुल चोकसी को गिरफ्तारी सहित किसी भी बलपूर्वक कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत आज वापस ले ली। यह प्राथमिकी 2016 में कंपनी की रीटेल फ्रेंचाइजियों में से एक के मालिक ने दर्ज कराई थी।

HC ने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर रोक वाले आदेश को किया खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक प्राथमिकी के सिलसिले में गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक मेहुल चोकसी को गिरफ्तारी सहित किसी भी बलपूर्वक कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत आज वापस ले ली। 

यह प्राथमिकी 2016 में कंपनी की रीटेल फ्रेंचाइजियों में से एक के मालिक ने दर्ज कराई थी। जो भी केस लगे थे इस मामले को लेकर मेहुल चोकसी पर उन सबको HC ने हटा दिया है I

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अंतरिम राहत वापस लेने का आदेश तब दिया जब पुलिस ने अदालत को बताया कि चोकसी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और वह अपने द्वारा पूर्व में दिए गए पतों में से किसी पर भी उपलब्ध नहीं मिला। 

दिल्ली पुलिस के अभिवेदन पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने 26 अप्रैल 2017 को दिए गए अपने उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें कारोबारी को गिरफ्तारी सहित किसी भी बलपूर्वक कार्रवाई से राहत दे दी गई थी।

चोकसी अरबपति नीरव मोदी का रिश्तेदार है और जांच एजेंसियां 11,500 करोड़ रुपए के पंजाब नैशनल बैंक घोटाले (पी.एन.बी.) के मामले में इन दोनों के खिलाफ हरकत में हैं। 

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