
बहराइच। कोरोना के चलते जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिले के सभी सिनेमा, माॅल, क्लब्स, जिम, व पब्लिक प्लेसेस को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं।
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।
जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोविड-19 के रोग का संक्रमण (कोरोना वायरस) विभिन्न जनपदों में त्वरित गति से फैल रहा है। जनपद बहराइच नेपाल राष्ट्र का सीमावर्ती जनपद है, जिससे जनपद बहराइच में भी उक्त बीमारी के फैलने की प्रबल आशंका उत्पन्न हो गयी है। जन सामान्य के जीवन की सुरक्षा हेतु जनहित में उक्त बीमारी के संक्रमण का तत्काल निवारण वाॅछनीय एवं अपरिहार्य हो गया है।
ऐसी स्थिति में जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में कोविड-19 के रोग से जन - जीवन की सुरक्षा के उददेश्य से दं0प्र0सं0 1973 की धारा-144 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट बहराइच शम्भु कुमार ने जनपद बहराइच के समस्त सिनेमाहाल, माॅल, क्लब्स, तरणताल(स्वीमिंगपूल), व्यायामशाला (GYM) के मालिक/ संचालक, प्रबन्धकों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने प्रतिष्ठानों को 31 मार्च 2020 तक नहीं खोलेंगे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह कोरोना वायरस को लेकर किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलायेगा, न ही कोई ऐसा वक्तव्य, पर्चा, हैण्डबिल अथवा पम्पलेट वितरित करेगा और न ही इलेक्ट्रानिक संसाधनों से ऐसा कोई संदेश प्रसारित करेगा जिससे लोगों में भय उत्पन्न होता हो। जिला मजिस्ट्रेट बहराइच द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश अथवा आदेश के किसी भी अंष का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
वहीं बहराइच जिले में रुड़की से पत्नी को मिलने आये युवक में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने की जानकारी पर जिले में भय का माहौल सा बन गया है। हालांकि डॉक्टरों ने युवक का सैम्पल लेकर लखनऊ जांच के लिये भेज दिया है। बता दें की युवक मर्चेंट नेवी में कार्यरत है और वह अपनी पत्नी जो कि जिले में शिक्षिका के पद पर तैनात है से मिलने आया था। अभी युवक को कोरोना वार्ड में भर्ती कर लिया गया है।
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