नर्सरी एडमिशन को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने 2007 के अपने खुद के नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया है।
सरकार ने बिना किसी पॉवर के 6 जनवरी को आदेश जारी किया। सरकार स्कूलों की ऑटोनोमी को नहीं छीन सकती है। इस आदेश के बाद नर्सरी एडमिशन को लेकर प्राइवेट स्कूलों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। फिलहाल प्राइवेट स्कूलों का मैनेजमेंट कोटा बरकरार रहेगा।
दरअसल, दिल्ली सरकार ने 6 जनवरी को आदेश जारी किया था कि सभी प्राइवेट स्कूलों का मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया गया है और साथ ही सरकार ने 62 क्राइटेरिया बनाकर नर्सरी में एडमिशन मिलने की स्कूलों की प्रकिया को भी रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट मे 16 जनवरी को याचिका लगाई थी कि सरकार का यह आदेश मनमाना और नियमों के खिलाफ है।
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