
IRTCT घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से राजद प्रमुख लालू यादव और राबड़ी देवी को नियमित जमानत मिल गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होनी है। कोर्ट ने एक-एक लाख के निजी मुचलके पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत मंजूर कर ली है।
जमानत के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अदालत पर उनको पूरा भरोसा है। ज्ञात हो कि इसके पहले, CBI केस में कोर्ट ने लालू यादव को नियमित जमानत दे दी थी। CBI केस में 11 फरवरी को सुनवाई होनी है।
केस में लालू यादव पर आरोप है कि, उन्होंने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था। चार्जशीट में ED ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन MD बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया है।
Delhi's Patiala House Court grants regular bail to former Bihar CM Lalu Prasad Yadav, his wife Rabri Devi, son Tejashwi Yadav and others in a money laundering case against them in IRCTC scam case pic.twitter.com/n1YHqMojyD
— ANI (@ANI) January 28, 2019
आपको बता दें कि पहले की भी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है जिसके दौरान तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट में CBI ने तेजस्वी और राबड़ी की जमानत का विरोध किया था। लेकिन कोर्ट ने CBI की विरोध याचिका खारिज कर दिया था। ये मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) द्वारा रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को देने से जुड़ा है। विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक हैं।
नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Twitter, व Google News पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।