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RBI का बड़ा फैसला- ATM में कैश नहीं होने पर बैंकों पर लगेगा जुर्माना, जाने कब से लागू होगा यह नियम
अक्सर लोग जब ATM से कैश निकालने जातें हैं तो एटीएम मे कैश नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब अक्टूबर से यह समस्या खत्म होने जा रही है। आरबीआई ने एटीएम में नकदी नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए बैंकों पर लगाम लगाने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक अब एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर वह 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा।
आरबीआई किसी एक महीने में ATM में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। यह व्यवस्था एक अक्टूबर, 2021 से लागू होगी। केंद्रीय बैंक ने कहा, ''एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो।
केंद्रीय बैंक ने कहा, ''इसीलिए यह निर्णय किया गया कि बैंक व्हाइटलेबल एटीएम परिचालक एटीएम में नकदी की उपलब्धता को लेकर अपनी प्रणाली को मजबूत बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन में नकदी समय पर डाली जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो।
10 घंटे से अधिक समय तक कैश नहीं तो लगेगा जुर्माना
आरबीआई ने कहा, ''इस संदर्भ में नियम का अनुपालन नहीं करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा। एटीएम में नकदी नहीं डाले जाने के लिये जुर्माने की योजना में यह प्रावधान किया गया है। योजना एक अक्टूबर, 2021 से प्रभाव में आएगी। जुर्माने की मात्रा के बारे में केंद्रीय बैंक ने कहा कि किसी भी एटीएम में अगर महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहती है तो प्रति एटीएम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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