जयपुर : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दीपाेत्सव पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे नहीं जलाए जाएं। जिला प्रशासन ने पुलिस कमिश्नरेट एसपी ग्रामीण काे पत्र लिखकर सुप्रीम काेर्ट के आदेशों की पालना कराने के निर्देश दिए हैं। शहरी व ग्रामीण इलाके में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग तेज आवाज वाले पटाखे नहीं चला सकेंगे। तेज आवाज वाले पटाखों पर पाबंदी रहेगी, ताकि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगे। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन भारत सरकार के तय मानकों के आधार पर पटाखे का निर्माण करने पर लोगों को पाबंद करे। कोर्ट ने खतरनाक पटाखों का उपयाेग नहीं करने और लोगों को जागरूक करने के आदेश दिए थे।
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