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GST की बैठक में बड़ा फैसला, हवाई सफर व सिनेमा टिकट के साथ सस्ती हुई ये 33 चीजें

वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST) काउंसिल की शनिवार को 31वीं बैठक संपन्न हुई जिसमें रोजमर्रा की 33 वस्तुएं को सस्ता किया गया है। इन वस्तुओं को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 और 5 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में लाने का ऐलान हुआ है।

GST की बैठक में बड़ा फैसला, हवाई सफर व सिनेमा टिकट के साथ सस्ती हुई ये 33 चीजें

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST) काउंसिल की शनिवार को 31वीं बैठक संपन्न हुई जिसमें रोजमर्रा की 33 वस्तुएं को सस्ता किया गया है। इन वस्तुओं को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 और 5 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में लाने का ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बैठक में GST दरों से संबंधित कई अहम फैसले लिए गए हैं।  

आम लोगो को मिलेगी थोड़ी राहत -

बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 33 सामानों पर टैक्स घटाया गया है। इससे रोज के इस्तेमाल की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। जेटली ने कहा कि आम लोगों को राहत देने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। जेटली ने बताया कि बैठक में 34 चीजों में से 6 उत्पादों को 28 फीसदी की ऊंची स्लैब से नीचे लाने का फैसला लिया गया है। 28 फीसदी स्लैब में अब सिन गुड्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स को ही रखा जाएगा। अब सिर्फ 28 चीजें 28 फीसदी GST के दायरे में रहेंगी।

ये चीजें हुई सस्ती -

अब धार्मिक यात्राओं पर टैक्स पांच फीसदी लिया जायेगा। ऑटो पार्ट्स और टायर भी सस्ते होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर मॉनिटर, पावर बैंक, यूपीएस, टायर, डिजिटल कैमरा, वॉशिंग मशीन और पानी गर्म करने वाला हीटर सस्ते होंगे। हवाई टिकट भी होगा सस्ता। 32 इंच की टीवी भी सस्ती होगी, सिनेमा के टिकट पर भी टैक्स घटाया गया है। इसके अलावा निर्माणाधीन मकान भी सस्ते होंगे।

जेटली ने बताया कि 6 चीजों पर GST 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है। 100 रुपये तक के सिनेमा टिकट पर GST 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। 100 रुपये से ज्यादा के सिनेमा टिकट पर GST 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।

दिल्ली में हुई 31वीं GST बैठक -

शनिवार सुबह दिल्ली के विज्ञान भवन में GST काउंसिल यानी वस्तु एवं सेवाकर परिषद की 31वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में शामिल पुंडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि कांग्रेस की मांग लग्जरी सामान को छोड़कर अन्य सभी उत्पादों को 18 फीसद की दर पर लाए जाने की थी। सरकार ने 34 उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी को 18 या उससे कम की GST दर में रखा है। 34 वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी वस्तुएं 18 फीसदी और उससे नीचे की स्लैब में शामिल की जाएंगी।

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