
जीएसटी एक्ट के तहत आज से राष्ट्रीय ई-वे बिल लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद ट्रांसपोर्टरों को माल के परिवहन से पहले इससे जुड़ी जानकारियों का ब्योरा देकर सरकार के कॉमन पोर्टल से चालान जारी करवाना पड़ेगा । इसके बाद ही सामान कहीं भेजा जा सकेगा।वहीं केंद्र सरकार की इस व्यवस्था के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहले से लागू प्रदेशीय ई-वे बिल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि इस बिल के लागू होने के बाद टैक्स चोरी में निश्चित रुप से कमी आएगी।
नोएडा एंट्रप्रिन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन के अनुसार इस व्यवस्था को लागू करने से पहले ट्रांसपोर्टर्स और उद्यमियों को इससे जुड़े प्रावधानों की जानकारी देनी चाहिए थी। क्योकि व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन होने के कारण सर्वर डाउन और स्लो सर्विस की स्थिति में सामानों के परिवहन में भारी समस्या आ सकती है। सरकार के पास इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इस मामले में टैक्स एक्सपर्ट अतुल्य शर्मा ने कहा कि अधिकतर ट्रांसपोर्टर कम पढ़े-लिखे होते हैं। ऐसे में उनके लिए इस व्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाने में परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस कानून के लागू होने के बाद पहले 15 दिन तक पेनल्टी करने में रियायत बरतनी चाहिए, नहीं तो इससे देशव्यापी परेशानी हो सकती है। दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि जिलों में ई-वे बिल का प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जल्दबाजी में इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।
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