होम अब लालू को जेल में ही माननी पड़ेगी होली, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

बिहार

अब लालू को जेल में ही माननी पड़ेगी होली, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

अब लालू को जेल में ही माननी पड़ेगी होली, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

अब लालू को जेल में ही माननी पड़ेगी होली, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

रांची.  राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत देने से शुक्रवार को इंकार कर दिया। न्यायाधीश अप्रेश कुमार सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि  यदि यादव आधी सजा काट चुके होते तो उनको जमानत दिया जा सकता था। लेकिन अभी उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। यादव के वकील ने कहा कि यादव की उम्र काफी अधिक हो चुकी है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। इसलिए उनकों जमानत दी जाए। सीबीआई वकील ने इसका पुरे जोर शोर से विरोध किया है। अब लालू को जेल में ही होली माननी पड़ेगी।

सीबीआई की विशेष अदालत ने गत वर्ष 23 सितंबर को यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने चारा घोटाले के नियमित मामला 64ए/96 में यह आदेश सुनाया गया था, जिसमें देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी की गयी थी।

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