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पहली बार मकान खरीदने वालों को राहत

लोकसभा में आज आम बजट 2016-17 पेश करते हुए वित्‍तमंत्री अरुण जेटली ने छोटे करदाताों को बड़ी राहत दी। जेटली ने कहा कि सरकार के पास गरीबी और असमानता दूर करने के लिए कराधान प्रमुख साधन है और इसका सावधानीपूर्वक उपयोग करना होगा, लेकिन वे छोटे करदाताओं को राहत देना चाहते हैं।

पहली बार मकान खरीदने वालों को राहत

लोकसभा में आज आम बजट 2016-17 पेश करते हुए वित्‍तमंत्री अरुण जेटली ने छोटे करदाताों को बड़ी राहत दी। जेटली ने कहा कि सरकार के पास गरीबी और असमानता दूर करने के लिए कराधान प्रमुख साधन है और इसका सावधानीपूर्वक उपयोग करना होगा, लेकिन वे छोटे करदाताओं को राहत देना चाहते हैं। 
 

इस प्रकार आयकर अधिनियम की धारा 87-ए के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्‍यक्तियों पर कर का बोझ कम करने के लिए कर छूट की अधिकतम सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्‍ताव किया गया है। उन्‍होंने कहा कि इससे दो करोड़ से अधिक करदाताओं को 3000 रुपए की राहत मिलेगी। धारा 80 जीजी के अंतर्गत मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा 24000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 60000 रुपए प्रतिवर्ष की गई है, जिससे किराए के मकानों में रहने वाले व्‍यक्तियों को राहत मिलेगी। 
 

आयकर अधिनियम की धारा 44 एडी के अंतर्गत अनुमानित कराधान योजना के तहत टर्नओवर या सकल प्राप्तियों को मौजूदा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए की गई है, जिसका लाभ लगभग 33 लाख छोटे व्‍यवसायियों को मिलेगा। इससे सूक्ष्‍म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्‍यक्तियों को विस्‍तृत बही खातों के रख-रखाव और उनकी लेखा परीक्षा कराने के बोझ से मुक्ति मिलेगी। अनुमानित कराधान योजना को ऐसे व्‍यवसायियों त‍क बढ़ाया जाएगा, जिनकी अनुमानित 50 प्रतिशत की प्राप्तियों के साथ सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपए की हैं। 

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