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अपने लोगों को CBI जांच से बचाना चाहती है आंध्र और बंगाल सरकार :अरुण जेटली

आंध्र और बंगाल सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से छापा मारने या जांच करने पर पाबंदी लगा दी है। दोनों राज्य की सरकारों ने आम सहमति को निरस्त करने का फैसला किया है। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने CBI में चल रहे संकट के चलते यह कदम उठाया है।

अपने लोगों को CBI जांच से बचाना चाहती है आंध्र और बंगाल सरकार :अरुण जेटली

आंध्र और बंगाल सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से छापा मारने या जांच करने पर पाबंदी लगा दी है। दोनों राज्य की सरकारों ने 'आम सहमति' को निरस्त करने का फैसला किया है। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने CBI में चल रहे संकट के चलते यह कदम उठाया है। CBI निदेशक अलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे है। इस मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रतिक्रिया सामने आई है। 

अरुण जेटली ने कहा- ''केवल वे लोग जिनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है उन्होंने सीबीआई को अपने राज्य में आने की अनुमति न देने का कदम उठाया है। भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी राज्य की कोई संप्रभुता नहीं है।"

 जेटली ने आगे कहा- ''आंध्र और पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला आगे आने वाले खतरे को भांपते हुए लाया गया है। पश्चिम बंगाल का शारदा और नारदा स्कैम इस फैसले से छुपने वाला नहीं है।"

वहीं CBI के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर एन एस रावत ने कहा, 'किसी भी सरकार ने CBI को स्वतंत्र रहने देने की कोशिश नहीं की।' एन एस रावत ने CBI के दामन पर लगे दाग जल्द मिटने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, 'जल्द दाग खत्म होंगे और लोगों का विश्वास CBI में बढ़ेगा। 

आंध्र प्रदेश और बंगाल सरकार ने राज्य में बिना इजाजत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से छापा मारने या जांच करने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। TDP सरकार ने केंद्र सरकार के अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर CBI अधिकारियों को दी गई जांच के क्षेत्राधिकार की 'आम सहमति' को निरस्त कर यह आदेश जारी किया है। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने CBI में चल रहे संकट के चलते यह कदम उठाया है। CBI निदेशक अलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे है। 

राज्य सरकार ने इस वर्ष 3 अगस्त को CBI को राज्य में उसकी शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने पर अपनी आम सहमति दी थी। अब इसे डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राज्य में बिना अनुमति के CBI की एंट्री पर बैन लगा दिया है। पश्चिम बंगाल में CBI को जांच की आम सहमति 1989 में लेफ्ट फ्रंट सरकार ने दी थी।

दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के नियमों के मुताबिक CBI की गठन हुआ था। CBI के पास पूरी दिल्ली क्षेत्र में जांच का अधिकार है। लेकिन इसके अलावा वह दूसरे राज्यों में भी राज्य सरकार की 'आम सहमति' से प्रवेश कर सकती है। 

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