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आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्‍कार के आरोपी आसाराम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिए कि आसाराम के ऊपर नई FIR दर्ज की जाए। आसाराम ने जमानत पाने के लिए फर्जी दस्‍तावेजों का प्रयोग किया था इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ इस मामले में नई FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है।

आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट ने बलात्‍कार के आरोपी आसाराम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिए कि आसाराम के ऊपर नई FIR दर्ज की जाए। आसाराम ने जमानत पाने के लिए फर्जी दस्‍तावेजों का प्रयोग किया था इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ इस मामले में नई FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आसाराम के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आसाराम के ऊपर दो लड़कियों का बलात्‍कार करने का आरोप है। वहीं आसाराम का लड़का नारायण सांई भी एक लड़की के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद है।

आसाराम को पहले जोधपुर कोर्ट में बंद किया गया था। पर बाद में स्‍वास्‍थ्‍य खराब होने को हवाला देकर उसे एम्‍स में भर्ती कराया गया था। अपने खराब का स्‍वास्‍थ्‍य का हवाला देकर ही वो जमानत पाने की कोशिश कर रहा था। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके फर्जी दस्‍तावेजों को पकड़ लिया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप आरोपी आसाराम ने खुद ही बिना कोई कारण बताए MRI जांच से इनकार कर दिया था। इस मामले में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आसाराम के वकीलों ने जमानत मामले मे जोधपुर जेल सुपरिटेंडेंंट का फर्जी पत्र लगाया है। इस पत्र में आसाराम की हालत खराब होने की बात कही गई थी। रेप आरोपी आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया था और तभी से वह जेल में है।

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