
डिजिटल युग में बैंकिंग फ्राॅड को रोकने के लिये रिजर्व बैंक द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब चेक पेमेंट के नियम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह नियम एक जनवरी से लागू होगा। एक जनवरी 2021 से 50 हजार रुपये से ऊपर का भुगतान चेक के जरिये करने पर "पाॅजिटिव पे सिस्टम" फाॅलो करना होगा। इसके जरिये बड़े भुगतान वाले चेकों को रिचेक किया जाएगा ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। RBI ने सभी बैंकों को यह नया नियम 1 जनवरी के पहले ग्राहकों को जागरूक करने को कहा है। RBI ने कहा है कि सभी ग्राहकों को SMS अलर्ट, एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिये और ब्रांच में डिस्प्ले कर इसके बारे में जानकारी दी जाएगी।
जानते हैं, आखिर क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम-
रिजर्व बैंक चेक पेमेंट सिस्टम में जिस "पाॅजिटिव पे सिस्टम" को एक जरवरी 2021 से लागू करने जा रहा है यह एक तरह का ऑटोमेटेड फ्राॅड का पता लगाने वाला टूल है। यह सिस्टम चेक पेमेंट में होने वाले फ्राॅड से बचाएगा। इसके तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से चेक जारी करने की तारीख, चेक नंबर, प्राप्तकर्ता, खाता संख्या और प्राप्तकर्ता और रकम के साथ ही चेक से जुड़े सभी डिटेल दोबारा देने होंगे। इन जानकारियों को क्राॅस चेक कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लेनदेन ठीक हो रहा है।
अब बात करते हैं कि कैसे काम करेगा यह सिस्टम -
50 हजार रुपये से उपर की रकम चेक से पेमेंट करने पर 1 जनवरी 2021 से पाॅजिटिव पे सिस्टम लागू होने जा रहा है। चेक जारी करने वाले को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, एसएमएस और मोबाइल ऐप जैसे इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से चेक से जुड़े डिटेल दोबारा देने होंगे। ये डिटेल सेंट्रालाइज्ड "पाॅजिटिव पे सिस्टम" में अपलोड हो जायेगा। यह चेक जब बैंक को मिलेगा तो चेक को इससे जानकारी से मिलकर वेरिफाई किया जाएगा। डिटेल मैच न होने पर पेमेंट को रोक दिया जाएगा।
क्या हैं खास बातें-
- 50 हजार रुपये से उपर के पेमेंट पर लागू होगा।
- सुविधा का लाभ लेना खाताधारक पर निर्भर होगा।
- पांच लाख या उससे उपर के पेमेंट पर बैंक इसे अनिवार्य बना सकते हैं।
- यह सिस्टम चेक पेमेंट को क्राॅस चेक कर भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाएगा।
नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Twitter, व Google News पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।