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सी.एम.एस. से बर्खास्त पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ कोर्ट का सम्मन

आर्थिक धोखे-धड़ी से पीड़ित श्री सुनील कुमार मेहरोत्रा द्वारा श्रीमती साधना बेदी, पूर्व प्रधानाचार्या, सिटी मोन्टेसरी स्कूल, शाखा चौक, लखनऊ एवं उनके पति श्री अमरजोत सिंह बेदी के खिलाफ 15 अप्रैल 2018 को ठाकुरगंज थाने में भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 420, 406, 504 एवं 506 के अर्न्तगत FIR..

सी.एम.एस. से बर्खास्त पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ कोर्ट का सम्मन

लखनऊ, 27 सितम्बर। आर्थिक धोखे-धड़ी से पीड़ित श्री सुनील कुमार मेहरोत्रा द्वारा श्रीमती साधना बेदी, पूर्व प्रधानाचार्या, सिटी मोन्टेसरी स्कूल, शाखा चौक, लखनऊ एवं उनके पति श्री अमरजोत सिंह बेदी के खिलाफ 15 अप्रैल 2018 को ठाकुरगंज थाने में भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 420, 406, 504 एवं 506 के अर्न्तगत एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी थी। इस एफ.आई.आर. के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट (जाँच रिपोर्ट) दायर की थी। कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए श्रीमती साधना बेदी के खिलाफ 10 सितम्बर 2018 को पुनः कोर्ट ने आदेश दिये है कि वे 29 सितम्बर को कोर्ट में पेश हों। यह सम्मन दोबारा जारी इसलिए किया गया है क्योंकि 6 अगस्त 2018 को कोर्ट ने साधना बेदी के विरूद्ध सम्मन जारी कर उन्हें 10 सितम्बर 2018 को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये थे। लेकिन 10 सितम्बर, 2018 के सम्मन में साधना बेदी कोर्ट में हाज़िर नहीं हुईं।

ज्ञातव्य हो कि श्रीमती साधना बेदी ने कितने ही लोगों से धोखाधड़ी करते हुए अपने निजी कार्य के लिए लाखों रूपये विभिन्न तिथियों में लिए, जिनमें से अधिकांशतः रसीदें वर्ष 2016 की हैं। ये सभी रसीदें सिटी मोन्टेसरी स्कूल के पैड पर बनाईं और इन कूटरचित दस्तावेजों की मदद से साधना बेदी ने यह कह कर लोगों से पैसा लिया कि स्कूल को ऋण चाहिये जबकि स्कूल को उधार की कोई आवश्यकता नहीं थी। और ना ही साधना बेदी ने स्कूल प्रबन्धन को इस गबन की कोई भनक लगने दी। स्कूल के मैनेजमेन्ट को आर्थिक धोखे-धड़ी की जानकारी मिलते ही उन्होंने श्रीमती साधना बेदी को जून 2017 में बर्खास्त कर दिया था। सुनील मेहरोत्रा ने यह भी जानकारी दी कि सी.एम.एस. प्रबंधन ने स्वयं भी साधना बेदी के खिलाफ एफ0आई0आर0 मई 2018 में दर्ज़ कराया है।   

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