
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने निजी स्कूलों में मनमानी फीस को लेकर नियमावली तैयार की है। इसमें 20 हजार से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों को दायरे में लिया गया है। शुल्क निर्धारण विधेयक का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया है। इससे निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि निजी स्कूल अब हर साल फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। वे 7-8% से ज्यादा फीस वृद्धि नहीं कर सकते। इसके साथ ही अभिभावकों को बार-बार एडमिशन कराने से छुटकारा मिलेगा। अब 12वीं तक एक ही बार एडमिशन फीस देनी होगी। यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होगी।
संभावित शुल्क में वार्षिक शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क, विवरण पुस्तिका और प्रवेश शुल्क होगा। बस सुविधा, बोर्डिंग, मेस, टूर वैकल्पिक शुल्क में रखे गए हैं। इसके अलावा विधेयक में सालभर की फीस एक साथ लेने पर पाबंदी लगाई गई है। अब सिर्फ त्रैमासिक या अर्धवार्षिक शुल्क ही लिया जा सकता है। योगी सरकार ने अभिभावकों को एक और बड़ी राहत दी है। वे अब निर्धारित दुकानों से किताबें, ड्रेस, जूते, मोजे आदि खरीदने को बाध्य नहीं होंगे। यूनिफॉर्म के नाम पर एक और राहत दी है। स्कूल 5 साल से पहले यूनिफॉर्म नहीं बदल सकते है ।
नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Twitter, व Google News पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।