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दिल्ली

देशद्रोह का आरोपी कन्हैया कुमार 6 महीने की सशर्त जमानत पर रिहा

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज छह महीने की अंतरिम जमानत दी। विश्वविद्यालय परिसर में 09 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार को दिल्ली पुलिस ने दे

देशद्रोह का आरोपी कन्हैया कुमार 6 महीने की सशर्त जमानत पर रिहा

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज छह महीने की अंतरिम जमानत दी। विश्वविद्यालय परिसर में 09 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार को दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का मामला बताते हुए 13 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 

 

उसने अपनी जमानत के लिए पहले उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई थी लेकिन शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए उसे वापस उच्च न्यायालय भेज दिया था कि यह मामला इतना संवेदनशील नहीं है कि सीधे सुनवाई के लिए उसके पास लाया जाए। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय अपना फैसला बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय के दिल्ली पुलिस से यह पूछने पर कि क्या उनके पास कन्हैया के खिलाफ कोई ऐसे सीसीटीवी फुटेज या अन्य सबूत हैं।

 

जिसके आधार पर यह साबित किया जा सके कि 09 फरवरी को कन्हैया ने देश विरोधी नारे लगाए थे, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उनके पास घटना के जो वीडियो मौजूद हैं उसमें कन्हैया नारे लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे गवाह मौजूद हैं जिन्होंने उन्हें नारे लगाते हुए देखा है। दिल्ली पुलिस कन्हैया को जमानत दिए जाने का न्यायालय में लगातार विरोध करती रही थी। 

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