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जाने रेप और गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध के लिए नियम-कानून व मुख्य बातों

कठुआ और उन्नाव जिले में हुए मासूमो के गैंगरेप जैसे मामलो पर कई राज्यों में कई तरह के कानून लागू किये जा चुके है. जिसमे अधिकत नाबलिकों के साथ हुए रेप में फांसी की मांग की गयी है जिसकी मंजूरी भी मिली है I मध्यप्रदेश सरकार ने 12 साल तक की बच्ची से बलात्कार के मामले में एक ऐतिहासिक

जाने रेप और गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध के लिए नियम-कानून व मुख्य बातों

कठुआ और उन्नाव जिले में हुए मासूमो के गैंगरेप जैसे मामलो पर कई राज्यों में कई तरह के कानून लागू किये जा चुके है. जिसमे अधिकत नाबलिकों के साथ हुए रेप में फांसी की मांग की गयी है जिसकी मंजूरी भी मिली है I

बता दें की मध्यप्रदेश सरकार ने 12 साल तक की बच्ची से बलात्कार के मामले में एक ऐतिहासिक बिल को मंजूरी दी. इसके तहत 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी. यह सजा गैंगरेप वाले मामले में भी लागू होगी. नाबालिग से रेप और गैंगरेप के आरोपी को मृत्युदंड की सजा देने के विधेयक को मंजूरी देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है. इसके बाद "राजस्थान और हरियाणा" में भी ये कानून बनाया गया. अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में कानून में बदलाव की बात कही हैI हालाँकि बलात्कार के मामले में मृत्युदंड की मांग काफी समय से उठ रही है. लोगों का मानना है कि कड़े फैसले ही इस तरह के अपराध पर रोक लगा पाएंगे | न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक़ रेप और गैंगरेप जैसे घिनौने अपराध के लिए कई जगहों पर नए सख्त कानून बनाये गए है जो निम्न प्रकार से है |

बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे अपराध के लिए जो नए सख्त कानून बनाए गए हैं, उसके मुख्य बातें कुछ इस तरह हैं- 

1- बलात्कार की परिभाषा को अब विस्तृत कर दिया गया है. 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी मर्जी या मर्जी के खिलाफ संबंध बलात्कार माना जाएगा.

2- IPC की धारा-375 के तहत बलात्कार के दायरे में जबरन शारीरिक संबंध बनाना या अप्राकृतिक संबंध बनाना, ओरल सेक्स आदि को रखा गया है. साथ ही प्राइवेट पार्ट के पेनेट्रेशन के अलावा किसी अन्य चीज के पेनेट्रेशन को भी इस दायरे में रखा गया है.

3- बलात्कार के वैसे मामले जिसमें पीडि़ता कोमा में चली जाए या जख्मी होने के कारण उसकी मौत हो जाए, इसके लिए IPC की धारा 376-A का प्रावधान किया गया है जिसमें कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा जीवन भर के लिए उम्रकैद या फिर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है.

4- गैंग रेप  के लिए IPC की धारा 376-D का प्रावधान किया गया है इसके तहत कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद (मरते दम तक) की सजा का प्रावधान किया गया है. अगर इस दौरान पीड़िता कोमा में चली जाए या उसकी मौत हो जाए तो अधिकतम फांसी की सजा लागू होगी.

5- सीरियल रेपिस्ट के लिए IPC की धारा 376-E का प्रावधान किया गया है, इसके तहत उम्रकैद जिसमें जीवन भर के लिए कैद या फिर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है.

6- पहले छेड़छाड़ के लिए IPC की धारा-354 के तहत केस दर्ज होता था और यह जमानती अपराध था, लेकिन अब IPC में छेड़छाड़ के अपराध में सजा के दायरे को बढ़ा दिया गया है और IPC की धारा-354 में कई सब-सेक्शन बनाए गए हैं. इनमें कई प्रावधान गैरजमानती कर दिए गए हैं.

7- गलत तरीके से महिला को छूने के मामले में IPC की धारा-354 का प्रावधान है, इसमें 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है.

8- अगर किसी महिला के खिलाफ बल प्रयोग कर उसे निर्वस्त्र किया जाता है तो IPC की धारा 354-B के तहत 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान किया गया है.

9- IPC की धारा 354-C के तहत वोयरिज्म (अश्लील हरकत देखकर आनंदित) के मामले में पीड़िता की शिकायत पर एक साल से लेकर 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान कर दिया गया है.

10- स्टॉकिंग यानी जानबूझकर किसी का पीछा करना, ऐसा कर उसकी मानसिक शांति में खलल डालना (इसके लिए फोन, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य कोई भी माध्यम हो) के मामले में धारा 354-D के तहत एक साल से लेकर 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान किया गया है.

11- एसिड अटैक यानी धारा-326 में गंभीर तौर पर जख्मी करने का प्रावधान था. उसी में नया प्रावधान धारा 326-A जोड़ा गया. ऐसे मामले में कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया.

12- ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के मामले में अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है.

 

विश्व में अलग-अलग देशों में बलात्कार पर कानून:-

संयुक्त अरब अमीरत- बलात्कारी को सीधे मौत की सजा सुना दी जाती है.

यूएई - इन के कानून के अनुसार यदि कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसे सात दिनों के अंदर ही फांसी की सजा सुना दी जाती है.

सऊदी अरब- यहां शरिया कानून लागू है. इसके मुताबिक रेप करने वाले को या तो फांसी पर टांग दिया जाता है या उसके गुप्त अंगों को काट दिया जाता है.

इराक- इस तरह के अपराध करने वाले को पत्थर से मारा जाता है. उसे तब तक पत्थर से मारा जाता है जब तक की उसकी मौत ना हो जाए.

चीन- मृत्यु दंड दिया जाता है. इस कानून के तहत रेप की सजा में कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है. साथ ही इस तरह के अपराध करने वाले को चीन में जल्द से जल्द सजा दे दी जाती है और मेडिकल जांच में प्रामणित होने के बाद मृत्यु दंड दे दिया जाता है.

इंडोनेशिया- बलात्कार करने वालों को नपुंसक बना दिया जाता है, इतना ही नहीं उनमें महिलाओं के हॉर्मोन्स डाल दिए जाते हैं.

अफगानिस्‍तान- बलात्‍कारी को चार दिन के भीतर ही सिर में गोली मारकर उड़ा दिया जाता है. कई बार उसे फांसी भी दे दी जाती है. क्‍या सजा देना है, यह अदालत पर निर्भर करता है.

फ्रांस- बलात्‍कारी को 15 साल की सजा सुनाई जाती है. अगर अपराध बहुत जघन्‍य है तो सजा को बढ़ाकर 30 साल कर दिया जाता है.

उत्‍तरी कोरिया- बलात्‍कारी को सामने खड़ा करके सिर में या उसके गुप्त अंगों में गोली मार दी जाती है.

बता दें की जिस प्रकार कठुआ और उन्नाव जिले में हुए गैंगरेप हुए है, जहाँ एक 8 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. जिसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा दूसरा मामला उन्नाव में जहाँ 17 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और शिकायत करने पर उसके पिता को भी मार दिया गया, जिसके बाद पीडिता ने मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्महत्या की कोशिश की. उसने वहां के विधायक कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था. सेंगर फिलहाल जेल में बंद हैं. बलात्कार की घटनाओं के बाद देश भर के लोगों में जबदस्त आक्रोश फैला है. चारो तरफ प्रदर्शन जारी है आक्रोशित लोगों की है रेप और गैंगरेप जैसे अपराधों के लिए केवल एक सजा होनी चाहिए और वो है मौत I लोगो द्वारा हर बलात्कारी के लिए किये फांसी की सजा की मांग की जा रही है. उनका कहना है इस मामले में सरकार सख्त से सख्त कानून लाये I

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