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लोकसभा चुनाव 2019, चुनाव आयोग ने झंडे और अंडे का आकार किया तय

इस बार लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने झंडे और डंडे के साथ साथ जरूरी दिशानिर्देश दे दिए हैं। लोकसभा चुनाव हेतु प्रचार सामग्री में इस बार उम्मीदवार सैन्य तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

लोकसभा चुनाव 2019, चुनाव आयोग ने झंडे और अंडे का आकार किया तय

इस बार लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने झंडे और डंडे के साथ साथ जरूरी दिशानिर्देश दे दिए हैं। लोकसभा चुनाव हेतु प्रचार सामग्री में इस बार उम्मीदवार सैन्य तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया जा सकेगा हालांकि इसके लिए फ्लैग कोड सहित अन्य प्रावधानों का अनिवार्यता के साथ पालन करना होगा।

चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ गाड़ियों में पार्टी के झंडे लगाने हेतु आकार के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्री अपने गृह जिले और संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकेंगे। दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर अधिकतम 1 फीट चौड़े और आधा फीट ऊंचाई वाले फ्लैग अधिकतम 3 फीट के डंडे पर लगाए जा सकेंगे।

पार्टी कार्यालय में अधिकतम तीन झंडे लगाने की अनुमति-  

चुनाव आयोग ने पार्टी के समर्थकों या पार्टी कार्यालय में अधिकतम 3 झंडे लगाने की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा रोड शो में 10 वाहनों के बाद 100 मीटर की दूरी बनाए रखने के सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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