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मुख्तार अंसारी मकोका के केस से बरी

उत्तर प्रदेश के बाहूबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके तीन साथियों को दिल्ली की एक अदालत ने मकोका के केस से बरी कर दिया है। इन सभी पर संगठित रूप से आपराधिक सिंडिकेट चलाने का आरोप था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर ने 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में आरोपी और मऊ स

 मुख्तार अंसारी मकोका के केस से बरी

उत्तर प्रदेश के बाहूबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके तीन साथियों को दिल्ली की एक अदालत ने मकोका के केस से बरी कर दिया है। इन सभी पर संगठित रूप से आपराधिक सिंडिकेट चलाने का आरोप था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर ने 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में आरोपी और मऊ से निर्दलीय विधायक 57 वर्षीय अंसारी उनके कथित सहयोगियों प्रेमप्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी, इफ्तिखार अहमद और मिराज अहमद को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की धारा तीन (चार) से बरी कर दिया।दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ वर्ष 2009 में मकोका तहत मुकदमा दर्ज कराया था और 3 मई 2012 को उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अंसारी का मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता दीपक शर्मा ने की। अन्य अभियुक्त अपना-अपना केस लड़ रहे थे। बजरंगी इन दिनों झांसी की जेल में बंद हैं उसपर भी आपराधिक सिंडिकेट चलाने का आरोप था जिसके लिए कोर्ट ने कहा कि वादी किसी भी मौत का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। बजरंगी को 2009 में दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के व्यापारी को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को सिर्फ ‘मकोका’ के केस में ही अदालत ने बरी किया है। बाकी उनपर जो मामले दर्ज हैं उसमें उन्हें कोई रियायत नहीं मिली है। वे सभी मामले अदालत में चलते रहेंगे। 

 

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