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मेडिसिन एजेंट बनकर 30 हजार महीने कमाने का मौका

मेडिसिन एजेंट बनकर 30 हजार महीने कमाने का मौका

मेडिसिन एजेंट बनकर 30 हजार महीने कमाने का मौका

सरकार का उद्देश्‍य है कि अच्छी क्वालिटी वाली सस्ती दवाओं की मेडिकल स्टोर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स तक सप्लाई में किसी तरह की परेशानी न होने पाए। योजना के अनुसार एजेंट बनने वालों को 30 हजार रुपए मंथली इनकम की गारंटी दी जा रही है। यानी अगर उनकी सेल बहुत कम भी रहती है तो उन्हें ३० हजार रुपए मंथली इनकम की गारंटी दी जा रही है। यानी अगर उनकी सेल बहुत कम भी रहती है तो उन्हें 30 हजार रुपए जरूर दिए जाएंगे। हालांकि जितना ज्यादा ज्यादा सेल होगा उसी हिसाब से मंथली कमीशन तय किया जाएगा। एक एजेंट महीने में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक इनकम कर सकता है।

एजेंट की इनकम मंथली बेसिस पर तय की जाएगी। यह कमीशन मंथली टर्नओवर पर तय होगा। हालांकि सरकार मिनिमम 30 हजार रुपए मंथली इनकम की गारंटी दे रही है। यानी आपकी मंथली सेल किसी वजह से तय लिमिट से कम भी रह जाती है तो 30 हजार रुपए पेमेंट दिया जाएगा। वहीं 30 लाख तक मंथली टर्नओवर पर यह कमीशन कुल सेल का 3 फीसदी होगा। 30 से 60 लाख तक के टर्नओवर पर कमीशन 2.75 फीसदी होगा। 60 लाख से ज्यादा मंथली टर्नओवर करने वालों को 2.5 फीसदी यानी 1.5 लाख रुपए तक मंथली कमीशन मिल सकता है।

आपके पास कम से कम 5000 वर्गफीट का कमर्शियल स्पेस होना जरूरी है। आपके पास बेहतर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। दवा के क्षेत्र में कम से कम 1 साल का काम करने का अनुभव होना जरूरी है। इससे जुड़े डॉक्युमेंट्स देने होंगे। 1.5 करोड़ तक एनुअल सेल टर्नओवर वालों को वरीयता दी जाएगी। आपके पास बेहतर कंप्यूटर सेट-अप इंटरनेट के साथ होना जरूरी है। इसके अलावा प्रिंटर स्कैनर फैक्स और टेलिफोन होना जरूरी है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आप पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए।

सबसे पहले आपको जनऔषधि की वेबसाइट http://janaushadhi.gov.in पर जाना होगा जहां एक लिंक मिलेगा जिसमें योजना के तहत सीएफए अप्वॉइंटमेंट की जानकारी होगी। लिंक को क्लिक करने पर पूरा आवेदन फॉर्म मिल जाएगा जिसे आपको डाउनलोड करना होगा। फॉर्म में सभी बातों की जानकारी और जरूरी डॉक्युमेंट्स लगाने होंगे। यह फॉर्म 26 अप्रैल तक इस पते पर भेजना जरूरी है। सीईओ ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया आईडीपीएल कॉम्पलैक्स गुडगांव- 122016


योजना के अनुसार एजेंट को अपने-अपने एरिया में ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया (BPPI) की ओर से सप्लाई होने वाले दवाओं सर्जिकल उपकरणों व अन्य उपकरणों की स्टॉकिंग करनी होगी। सरकार ने जनऔषधि योजना को आगे बढ़ाने का काम बीपीपीआई को दिया हुआ है। क्लीयरिंग के बाद उस एरिया में मौजूद डिस्ट्रीब्यूटर्स जन औषधि केंद्रों और अस्पतालों तक कम से कम समय में दवाओं की सप्लाई करनी होगी। ध्‍यान रखना होगा कि सेंटर्स पर दवाओं की कमी न होने पाए। -दवाओं के स्टॉक और उनकी सप्लाई के बारे में रोजाना की रिपोर्ट बीपीपीआई को देनी होगी। हर डिस्ट्रीब्यूटर्स से पेमेंट कलेक्ट कर उन्हें बीपीपीआई के बैंक अकाउंट में जमा कराना होगा।

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