
घर जाने की मिली छूट, लेकिन पूरी करनी होंगी ये शर्तें -
कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्रों और अन्य लोगों को गृह मंत्रालय ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और छात्रों आदि को वापस घर जाने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए इन्हें कुछ नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
घर जाने से पहले की जाएगी स्क्रिनिंग -
होम मिनिस्ट्री की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, प्रवाशी लोगों को भेजने से पहले सभी की मेडिकल जांच (स्क्रीनिंग) की जाएगी। अगर किसी में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाए तो उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा उन्हें वहीं रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहे।
सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होगा अनिवार्य -
होम मिनिस्ट्री के नियम के अनुसार, जिन बसों में लोगों को भेजा जाएगा, उन्हे राज्य सरकारों द्वारा अच्छी तरह से सैनेटाइज करना होगा। साथ ही बस में क्षमता से अधिक लोग नहीं बैठाया जाए। बस में बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखा जाए। और सभी लोगों ने मास्क पहना है यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
घर पहुंचने पर खुद को करना होगा क्वारंटाइन -
गृह मंत्रालय के अनुसार लोगों के उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम को उनकी जांच भी करनी होगी। इसके बाद उन्हें घरों में क्वारंटाइन रहने के लिए रखा जाएगा।
ज्ञात हो कि, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1813 नए मामले सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हो गई है, जो अब तक एक दिन में मौतों का सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 31,787 की पार हो गई है, जिसमें लगभग 22, 982 सक्रिय हैं, 7797 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और 1008 लोगों के मरने की खबर है।
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