जेएनयू आरोपियों के समर्थन मामले को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कानूनी गिरफ्त में फंस गए हैं। हाईकोर्ट के वकील और बीजेपी नेता सुशील मिश्र द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट की एसीजेएम-8 की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124, 124, 500 और 511 में दर्ज हुआ केस।
इसी मामले को लेकर मंगलवार को अर्जी दाखिल की गई थी जिसे अदालत ने कल जजमेंट रिजर्व किया था। मामले की सुनवाई 1 मार्च को होगी। अदालत सबसे पहले याचिकाकर्ता का बयान लेगी और उसके बाद दो गवाहों का। ज़रुरत पडऩे पर कोर्ट राहुल गांधी को भी तलब कर सकती है। अर्जी में कहा गया था कि राहुल गांधी ने आरोपियों का समर्थन कर देशद्रोह का काम किया है।
गौरतलब है कि जेएनयू में हाल ही में विद्यार्थियों द्वारा देशविरोधी नारा लगाया गया था। जिसमें अफजल गुरू के नारे और पाकिस्तान के भी नारे लगे थे। इसी मामले में जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी छात्रों के साथ धरने पर बैठ कर इसका विरोध किया था। राहुल गांधी ने वामपंथी पार्टियों के समर्थन में उतरते हुए मोदी सरकार की तुलना हिटलर के शासनकाल से की। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने वाले देशद्रोही है।
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