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सुनवाई से पहले SC ने केंद्र से 10 दिनों में सीलबंद बंद लिफाफे में मांगी राफेल डील डिटेल्स

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर सुनवाई की तारीख 14 नवंबर कर दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार की मुश्किले बढ़ा दी है और उनसे राफेल विमान सौदे की कीमत और उसकी ऑफसेट पार्टनर्स के चुनावी चयन के बारे में बंद लिफाफे में जवाब मांगा है.

सुनवाई से पहले SC ने केंद्र से 10 दिनों में सीलबंद बंद लिफाफे में मांगी राफेल डील डिटेल्स

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर सुनवाई की तारीख 14 नवंबर कर दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार की मुश्किले बढ़ा दी है और उनसे राफेल विमान सौदे की कीमत और उसकी ऑफसेट पार्टनर्स के चुनावी चयन के बारे में बंद लिफाफे में जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। 

इसके पहले भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे पर कोर्ट ने सरकार से सौदे की निर्णय प्रक्रिया की जानकारी बंद लिफाफे में देने के लिए कहा था. जिसके बाद आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने केस की सुनवाई करते हुए कहा “हमारे आदेश के मुताबिक सरकार ने सीलबंद लिफाफे में सौदा के निर्णय की प्रक्रिया की जानकारी दी है. हमने इसे पढ़ा है. इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. हमें दी गई जानकारी में से जो भी बातें सार्वजनिक करने लायक है, सरकार याचिकाकर्ताओं को वो बता दे। 

इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से राफेल विमानों के सौदे की कीमत और उसका किस तरह से ऑफसेट पार्टनर्स की चुनाव के लिए चयन हुआ उसके बारे जानकारी देने की आदेश दिया और कहा, “अगर ये जानकारी सार्वजनिक तौर पर बताने लायक नहीं है, तो हमें सीलबंद लिफाफे में दी जा सकती है। 

कोर्ट के सौदे की कीमत के बारे में जानकारी देने के आदेश पर एटॉर्नी जनरल असंतुष्ट दिखे. उन्होंने कहा कि कोर्ट की तरफ से मांगी गई कुछ जानकारी गोपनीयता कानून यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आती है. कीमत की जानकारी संसद में भी नहीं दी गयी है. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा, “आप अगर इस बारे में जानकारी नहीं दे सकते, तो ऐसा कहते हुए लिखित हलफनामा दाखिल कर दें। 

हालांकि कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए सरकार को केवल 10 दिन का वक्त दिया है.  जिसके चलते सरकार में काफी चिंता का माहौल उत्पन्न हो गया है. कोर्ट ने राफेल डील की अगली सुनवाई 14 नवंबर को की है। 

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