नई दिल्ली. अगर आपने 30 जून के बाद मोबाइल बिल देते हैं तब भी जरूरी नहीं है कि आप पर GST लगे। हालांकि, यह फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा, जिनके मोबाइल या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल 30 जून से पहले जनरेट हुए हो। दरअसल, लोगों में यह भ्रम फैला है कि 30 जून के बाद की गई हर ट्रांजेक्शन पर GST लगेगा। ऐसे में सभी को लग रहा था कि उन्हें अपना मोबाइल बिल या फिर क्रेडिट कार्ड बिल भी 1 जुलाई के बाद भरने पर GST देना होगा।
लोगों के भ्रम को दूर करते हुए रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने शुक्रवार को बताया कि अगर किसी शख्स के मोबाइल या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल 30 जून से पहले जनरेट हुआ है, तो फिर आप पर कोई GST नहीं लगेगा। भले ही आपकी ड्यू डेट जुलाई में हो, तो भी आपके मोबाइल बिल और क्रेडिट कार्ड बिल पर तब तक GST नहीं लगेगा, जब तक कि आपका बिल 30 जून के बाद ना जरनेट हुआ हो।
यहां पर यह जानना जरूरी है कि आप पर GST उस केस में भी लगेगा, अगर आपने किसी सेवा का उपभोग जून में किया हो, लेकिन उसका बिल जुलाई में जनरेट हुआ हो। यानी 30 जून के बाद जनरेट हुए हर बिल पर GST लगना तय है। क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बिल पर 1 जुलाई से पहले 15 फीसदी टैक्स लगता था, लेकिन अब इन पर 18 फीसदी GST लगेगा।
बता दें कि 30 जून की आधी रात से यानी 1 जुलाई से पूरे देश में GST लागू हो चुका है। GST लागू होने के बाद अब केन्द्र और राज्य के स्तर पर लगने वाले कुल 17 टैक्स समाप्त हो चुके हैं और उन सबकी जगह अब GST ने ले ली है। वहीं दूसरी ओर, 23 अलग-अलग तरह के सेस भी GST के आने के बाद समाप्त कर दिए गए हैं।
नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Twitter, व Google News पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।