गुजरात हाई कोर्ट ने दो प्रेम करने वालों के पक्ष में एक फैसला सुनाया है. एक 20 साल की लड़की को गुजरात हाई कोर्ट ने इजाजत दी है कि वो अपने से उम्र में छोटे अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है. कोर्ट ने कहा है कि लड़की बिना शादी किए भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती है. कोर्ट ने कहा है कि अगर लड़की अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती हैं I
कोर्ट ने ये भी साफ़ किया है कि लड़की बालिग है और वो अपनी मर्जी से कोई भी रिश्ता रख सकती है. गौरतलब है कि लड़की के बॉयफ्रेंड की उम्र लड़की से कम है. लड़के की उम्र केवल 19 साल है. और यही उन दोनों के रिश्ते बीच का सबसे बड़ा कानूनी पेंच है I
अदालत ने ये फैसला लड़के की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई में दिया है. कोर्ट ने ये कहा है कि बाल विवाह निषेध कानून के तहत लड़का 21 साल का होने तक शादी नहीं कर सकता. इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि लड़की बालिग है और वो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी रिश्ता रखने को स्वतंत्र है. और लड़की अगर अपने परिवार से सवतंत्र होकर रहना चाहती है तो वो रह सकती है. कोर्ट ने ये भी कहा है सरकार की ओर से उसे अनुरक्षण दिया जाएगा I
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