होम मुश्लिम महिलाओ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खिलाये चहरे

मुश्लिम महिलाओ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खिलाये चहरे

तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर 6 महीने के लिए रोक बना दी है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीन तलाक पर कानून बनाने का निर्देश दिया है।

मुश्लिम महिलाओ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खिलाये चहरे

तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर 6 महीने के लिए रोक बना दी है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीन तलाक पर कानून बनाने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस खेहर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने तीन तलाक को 3-2 से खारिज कर दिया. जस्टिस नजीर और चीफ जस्टिस खेहर ने तीन तलाक को असंवैधानिक नहीं माना. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश जे.एस. खेहर के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है. बता दें कि इस बेंच में सभी धर्मों के जज शामिल हैं, जिनमें चीफ जस्टिस जेएस खेहर (सिख), जस्टिस कुरियन जोसफ (क्रिश्चियन), जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन (पारसी), जस्टिस यूयू ललित (हिंदू) और जस्टिस अब्दुल नजीर (मुस्लिम) शामिल हैं।

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