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तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट आज (मंगलवार) तीन तलाक के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस खेहर ने फैसला पढ़ना शुरू किया। अभी जस्टिस खेयर ने अपने फैसले में कहा है कि संसद तीन तलाक पर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर 6 महीने की रोक लगाई।

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट आज (मंगलवार) तीन तलाक के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस खेहर ने फैसला पढ़ना शुरू किया। अभी जस्टिस खेयर ने अपने फैसले में कहा है कि संसद तीन तलाक पर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर 6 महीने की रोक लगाई।

कोर्ट ने कहा, सरकार 6 महीने के अंदर इसे लेकर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को पूरी तरह निरस्त नहीं किया। कोर्ट में पांच जजों की बेंच इस मामले में फैसला सुना रही है। जिसमें चीफ जस्टिस जे.एस खेहर, जस्टिस कुरियन जोसफ, जस्टिस आर.एफ नरिमन, जस्टिस यू.यू ललित, जस्टिस अब्दुल नजीर। कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने तक अगर कोई तीन तलाक होता है तो वो अवैध माना जाएगा। चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा, तलाक असंवैधानिक नहीं। यह सविंधान के 14, 15, 21 और 25 के खिलाफ नहीं।

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