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उत्तर प्रदेश

दुष्कर्म मामले में गायत्री को मिली जमानत

दुष्कर्म मामले में गायत्री को मिली जमानत

दुष्कर्म मामले में गायत्री को मिली जमानत

समाजवादी सरकार में केबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को दुष्कर्म मामले में पाक्सो कोर्ट से जमानत मिल गई। उनके दो साथी पिंमटू और विाकास को भी एक-एक लाख रुपए पर बेल मिली है।

गायत्री को बीते 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई थी। लखनऊ जिला न्यायालय के स्पेशल जज ओपी मिश्रा ने ये फैसला सुनाया है। गायत्री के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के दौरान गायत्री ने कहा था मैं निर्दोष हूं। नार्को टेस्ट होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक दिन पहले ही सोमवार को इसी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में पूर्व मंत्री समेत बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच चल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को मामले की सुनवाई बंद कर देनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी पीड़िता को भी दी जाए।
पीडि़त महिला का आरोप है कि वह प्रजापति से लगभग तीन साल पहले मिली थी। उस समय गायत्री प्रजापति ने उसकी चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील तस्वीरें भी ले लीं। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा था कि इसके बाद प्रजापति ने उसको कई बार तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करते हुए उसका रेप किया।

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