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विजय माल्या इंडिया से फरार

सी.बी.आई. के निगरानी के नोटिस के बावजूद एेसा लगता है कि लिकर किंग के नाम से मशहूर शराब व्यवसायी विजय माल्या देश छोड़ कर निकल गए हैं। माल्या आई.डी.बी.आई. बैंक का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। जांच एजेन्सी ने ठप पड़ी किंगफिशर एयरलाइन्स

विजय माल्या इंडिया से फरार

सी.बी.आई. के निगरानी के नोटिस के बावजूद एेसा लगता है कि लिकर किंग के नाम से मशहूर शराब व्यवसायी विजय माल्या देश छोड़ कर निकल गए हैं। माल्या आई.डी.बी.आई. बैंक का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। जांच एजेन्सी ने ठप पड़ी किंगफिशर एयरलाइन्स को ऋण देने वाले बाकी 17 बैंकों को भी आई.डी.बी.आई. बैंक की तर्ज पर उनके कर्ज को भी धोखाधड़ी से लिया गया कर्ज घोषित करने को कहा है जिसके बाद इन मामलों की जांच भी वह अपने हाथ में ले सकती है।  सी.बी.आई. सूत्रों ने दावा किया कि जांच एजेन्सी ने माल्या द्वारा देश से बाहर निकलने के लिए उठाए जाने वाले एेसे किसी भी कदम को रोकने के लिए सभी निकासी बिंदुओं पर निगरानी का नोटिस जारी करने सहित कानूनी सख्त सभी कदम उठाए थे, लेकिन इन सबके बावजूद राज्यसभा सांसद माल्या इंडिया से फरार होने में सफल रहे।  एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हम ऋण चूक को धोखाधड़ी घोषित करने के लिए बैंक के साथ जोर जबर्दस्ती नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल सलाह दे सकते हैं जोकि हमने किया। अब शिकायत करना बैंकों पर निर्भर है जिसके आधार पर हम कार्रवाई कर सकते हैं।’’  सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार न तो सरकार , ना हीं किंगफिशर के अधिकारियों को पता है की लिकर किंग कहां हैं। नाम न बताने कि शर्त पर कंपनी के एक कर्मचारी ने सिर्फ इतना बताया कि माल्या ई-मेल के जरिए संर्पक मैं हैं, पर यह नही पता है कि वो कौन से देश में हैं।सूत्रों ने कहा कि जांच का सामना कर रहे एक व्यक्ति को देश छोडऩे से रोकने  के लिए आव्रजन अधिकारियों को सतर्क करने के वास्ते निगरानी केनोटिस जारी किए जाते हैं।  किंगफिशर एयरलाइन्स को ऋण देने वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम की अगुवाई कर रहे भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) ने कंपनी के चेयरमैन माल्या से 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली के लिए उनके खिलाफ बेंगलूरू में डी.आर.टी. का रुख किया था।  उल्लेखनीय है कि सी.बी.आई. ने अपने एफ.आई.आर. में माल्या, किंगफिशर एयरलाइन्स, कंपनी के मख्य वित्तीय अधिकारी ए. रघुनाथन और आई.डी.बी.आई. बैंक के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। एफ.आई.आर. में आरोप लगाया गया है कि ऋण सीमा के नियमों का उल्लंघन कर आई.डी.बी.आई. बैंक से 900 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया था।  

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