होम Aryan Khan Drugs Case: क्या आज आर्यन खान को मिलेगी बेल? इस पर हाईकोर्ट में ढाई बजे होगी सुनवाई

मनोरंजनबॉलीवुड

Aryan Khan Drugs Case: क्या आज आर्यन खान को मिलेगी बेल? इस पर हाईकोर्ट में ढाई बजे होगी सुनवाई

Aryan Khan Drugs Case,क्या आज आर्यन खान को मिलेगी बेल? आर्यन खान की जमानत याचिका पर मुंबई हाईकोर्ट में आज दोपहर ढाई बजे सुनवाई होगी।

Aryan Khan Drugs Case: क्या आज आर्यन खान को मिलेगी बेल? इस पर हाईकोर्ट में ढाई बजे होगी सुनवाई

Aryan Khan Drugs Case,क्या आज आर्यन खान को मिलेगी बेल? आर्यन खान के वकीलों ने हाईकोर्ट में अतिरिक्त नोट दाखिल करते हुए कहा कि NCB के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और कुछ राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक-दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप-प्रत्यारोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है।है।

क्या आज आर्यन खान को मिलेगी बेल? इस पर हाईकोर्ट में ढाई बजे होगी सुनवाई-

मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर मुंबई हाईकोर्ट में आज दोपहर ढाई बजे सुनवाई होगी। आर्यन और अरबाज की जमानत को लेकर कल बहस पूरी हो चुकी है।

बता दें कि स्पेशल कोर्ट द्वारा जमानत नामंजूर किए जाने के बाद आर्यन खान ने तुरंत सुनवाई के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशंस कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान का पक्ष रखने के लिए भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सामने आए। उन्होंने आर्यन खान की गिरफ्तारी को अवैध बताया और इस कार्रवाई पर एनसीबी को कठघरे में खड़ा किया। 

दो ड्रग्स केस के आरोपियों को मिली जमानत-

इस बीच क्रूज ड्रग्स मामले में दो आरोपियों को जमानत मिल गई है। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने यह जमानत अर्जी मंजूर की है। अविन साहू और मनीष राजगरिया को जमानत मिल गई है। V. V.पाटील की खंडपीठ ने इनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इन दोनों को NCB ने मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के मामले में अरेस्ट किया था।

यह भी पढ़ें : BJP सरकार ने किसान की आय दुगनी करने के बजाय महंगाई की दोगुनी-अखिलेश यादव

एनसीबी ने क्रूज़ ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह ना केवल मादक पदार्थ लेते थे, बल्कि उसकी अवैध तस्करी में भी शामिल थे। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि जांच को प्रभावित करने के लिए आर्यन खान और शाहरुख खान की प्रबंधक पूजा ददलानी सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं।

NCB ने दायर किया हलफनामा-

वहीं, आर्यन खान के वकीलों ने हाईकोर्ट में अतिरिक्त नोट दाखिल करते हुए कहा कि एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और कुछ राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक-दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप-प्रत्यारोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। एनसीबी ने आर्यन खान की हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका के जवाब में मंगलवार को हलफनामा दाखिल किया।

नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Twitter, व Google News पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।

Most Popular

(Last 14 days)

Facebook

To Top