
विभाग ने आप के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी नोटिस में राउस एवेन्यू स्थित 206 नंबर बंगले के आवंटन को नियमों का उल्लंघन बताते हुए तत्काल खाली करने काे कहा है। पिछले सप्ताह एलजी अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय आवंटन रद्द कर दिया था। इसी आधार पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने कार्रवाई की है। शुंगलू समिति ने केजरीवाल सरकार द्वारा नियम का उल्लंघन करते हुए आप कार्यालय के लिए बंगले के आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की थी।
नोटिस में अरविंद केजरीवाल को बंगला खाली करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। बंगले के इस्तेमाल के एवज में पार्टी से किराया वसूलने के सवाल पर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले का यह पहलू अभी विचाराधीन है। आप के नेता आशीष खेतान ने भी नोटिस जारी होने की खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आप को निशाना बनाकर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है।
जानकारी के अनुसार केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2015 में राज्य स्तरीय पार्टियों को जमीन आवंटित करने की नीति को मंजूरी देते हुए आप कार्यालय के लिए इस बंगले का आवंटन किया था जबकि शुंगलू कमेटी ने संविधान के तहत दिल्ली में जमीन कानून व्यवस्था और पुलिस से जुड़े मामले केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में होने के आधार पर केजरीवाल सरकार की आवंटन नीति को ही रद्द करने की सिफािरश की है।
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