केंद्र सरकार ने संकेत दिया कि निर्माण की समयसीमा पार कर चुके प्रोजेक्ट भी रियल एस्टेट बिल के दायरे में आ सकते हैं। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि विधेयक के कानूनी रूप लेने और उसे अधिसूचित किए जाने के बाद निर्माणाधीन परियोजनाएं भी इसके दायरे में आ जाएंगी।दरअसल, राज्यसभा ने एक दिन पहले ही रियल एस्टेट विकास एवं नियमन विधेयक को मंजूरी दी थी। नायडू ने इस बारे में स्पष्ट कहा कि जब हम नए रियल एस्टेट कानून के नियमों को अंतिम रूप देंगे, तब उसमें इस बात का विस्तार से उल्लेख होगा।उल्लेखनीय है कि कई बिल्डर और डेवलपरों ने सरकारी प्राधिकरणों को इस बिल के दायरे में न लाने पर भी नाराजगी जताई थी। डेवलपरों का कहना है कि प्रोजेक्ट से संबंधित तमाम मंजूरी लेने में काफी समय लग जाता है और यह देरी का बड़ा कारण बनता है। हालांकि बिल में मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का भी प्रावधान है।
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