
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में चलाई जा रही योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा है कि लखनऊ में सरकार किस कानूनी प्रावधान या किस योजना से पांच और 10 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन दे रही है। जबकि बुंदेलखंड सूखाग्रस्त है और गरीब वहां परेशान है तो वहां ऐसी सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती है? हाईकोर्ट ने इस मामले में योगी सरकार से 12 मार्च तक अपना जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि इस बाबत हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें लखनऊ में दिए जा रहे 5 व 10 रुपए में भोजन पर सवाल उठाते हुए बुंदेलखंड में सुविधा को शुरू करने की मांग की गई है। इस मामले पर जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस शशिकांत की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुये सरकार से इस योजना के बारे में जवाब मांगा है।
बुंदेलखंड को मिलेगी राहत
बुंदेलखंड का इलाका लगातार सूखे से जूझ रहा है । वहां खेती किसानी की समस्या अपने चरम पर है और गरीबी, विकास की उपेक्षा से बढ़ रही है । ऐसे में सरकार ने बुंदेलखंड में भी सस्ता भोजन योजना कराने की बात कही थी और 5 और ₹10 में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की तैयारी भी हुई, लेकिन यह योजना लखनऊ में तो चलाई जा रही है, परन्तु जहां सबसे अधिक आवश्यकता है वहां इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और सरकार को अपना रुख साफ करने का निर्देश दिया है।
नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Twitter, व Google News पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।