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बदला "शराबबंदी नियम -कानून",अब नहीं होगी सजा, जाने क्या है नया कानून?

अब बिहार में पहली बार शराब पीते पकड़े गए तो जमानत मिल जाएगी और साथ ही शराब के धंधे पर अब 10 की बजाए 5साल की ही सजा होगी. बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने पहली बार माना कि ..

बदला शराबबंदी नियम -कानून,अब नहीं होगी सजा, जाने क्या है नया कानून?

अब बिहार में पहली बार शराब पीते पकड़े गए तो जमानत मिल जाएगी और साथ ही शराब के धंधे पर अब 10 की बजाए 5साल की ही सजा होगी.  बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने पहली बार माना कि वर्तमान  शराबबंदी क़ानून में जो सज़ा का प्रावधान है, वो अपराध के हिसाब से ठीक नहीं है. शराबबंदी क़ानून के तहत करीब 1 लाख 40 हज़ार लोगों की गिरफ़्तारी के बाद ये बात सरकार को समझ आई है. शराबबंदी संशोधन कानून में कई मामलों में सजा को कम किया गया है. हालांकि कई में सजा जस-की-तस रखी गई है I

शुक्रवार को मानसून सत्र के प्रारंभ होने पर विधानसभा में शराबबंदी कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक की प्रति वितरित की गई. सोमवार यानी 23 जुलाई को इस विधेयक पर सदन में चर्चा होगी और राज्य सरकार भी इस पर अपना जवाब देगी. इसके बाद विधान मंडल से इस विधेयक को पारित कराया जाएगा। फिर संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी की जाएगी I

किसी परिवार द्वारा दखल किए गए स्थान अथवा मकान में कोई मादक द्रव्य अथवा शराब पाया जाता है या उपभोग किया जाता है तो 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले परिवार के सभी सदस्य को दोषी मानने वाले शब्द को नए कानून में हटा दिया गया है I

शराब में जहरीले पदार्थ को मिलाना अथवा मादक द्रव्य के सेवन से किसी की मृत्यु होती है तो इसे बनाने वाले को मृत्यु अथवा आजीवन कारावास होगा तथा न्यूनतम पांच लाख जुर्माना होगा. इसे दस लाख तक बढ़ाया जा सकेगा. यदि सेवन से कोई निशक्त हो जाता है अथवा गंभीर क्षति होती है तो दोषी को कम से कम दस साल की सजा होगी I

संशोधन कानून में कई प्रावधानों को समाप्त किया गया है. सामूहिक रूप से जुर्माना लगाने के प्रावधान को समाप्त किया गया है. इस कानून के तहत कुख्यात अथवा आदतन अपराधियों को जिलाबदर के प्रावधान को समाप्त किया गया है. दोष सिद्ध होने के बाद फिर इस कानून के तहत दोष सिद्ध होता है, तो वह दोगुने दंड का भागी होगा I

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