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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना : ट्रैक्टर की खरीद पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, जाने आवेदन करने का पूरा प्रोसेस

सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जरूरतमंद किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराएं जाते हैं।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना : ट्रैक्टर की खरीद पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, जाने आवेदन करने का पूरा प्रोसेस

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना : ट्रैक्टर की खरीद पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, जाने आवेदन करने का पूरा प्रोसेस

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना : जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां के ग्रामीण इलाकों की आधी से ज्यादा कृषि पर निर्भर है। किसानों को खेती में काम कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन सभी उपकरणों में ट्रैक्टर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ट्रैक्टर से खेती का काम काफी हद तक आसान हो जाता है। इसलिए ट्रैक्टर हर किसान की जरूरत बन गया है। बड़े और प्रगतिशील किसान तो ट्रैक्टर खरीदने में सक्षम होते हैं लेकिन छोटे किसान इसे नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे किसानों के लिए ही सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जरूरतमंद किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराएं जाते हैं। 

कई राज्यों की ओर से किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं जाते हैं। राज्य अपने नियमानुसार निर्धारित सब्सिडी पर ट्रैक्टर देते हैं। ये सब्सिडी 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक होती है। मध्यप्रदेश सरकार की ई-कृषि यंत्र अनुदान के तहत इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश में किसानों को टै्रक्टर पर 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। इसमें महिला किसानों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है। 

क्या हैं पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता व शर्तें

ये हैं पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए शर्तें-

किसान ने पिछले सात सालों में ट्रैक्टर न खरीदा हो। 

इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक किसान के पास खुद के नाम से कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। 

इस योजना से जुडऩे वाले किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए। एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है। 

इसके तहत परिवार से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है।

यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही है, लिहाजा बड़े किसान और जमींदर इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। 

आवश्यक दस्तावेज

आवेदक का आधार कार्ड। 

जमीन के कागजात। 

आवेदक का पहचान प्रमाण व मतदाता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस। 

आवेदक का बैंक अकाउंट पासबुक। 

आवेदक मोबाइल नंबर। 

आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो। 

आवेदन करने का प्रोसेस-

पीएम किसान योजना का लाभ देश के सभी किसानों को दिया जाता है। लाभार्थी को अपने राज्य की योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। इन योजनाओं के तहत किसानों को नए टै्रक्टर और उपकरणों पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उनकेे खातों में पहुंचाई जाती है। किसान इसके लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को नजदीकी जनसेवा केंद्र या सीएससी डिजिटल सेवा https://digitalseva.csc.gov.in/ के माध्यम से इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। मध्यप्रदेश के किसान ई-कृषि यंत्र योजना के तहत ट्रैक्टर व कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए https://dbt.mpdage.org/ लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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