यूपी के प्राइवेट स्कूल आयेंगे अब RTI के दायरे में , देना होगा फीस और खर्च का पूरा ब्यौरा
उत्तर प्रदेश: यूपी के सभी निजी स्कूल अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दायरे में आएंगे। RTI के माध्यम से पूछे गए सभी सवालों के जवाब के लिए अब वह बाध्य होंगे और साथ ही स्कूल को अपनी फीस और खर्च का भी पूरा ब्योरा देना होगा। गुरुवार को राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) ने निजी स्कूलों को अपना जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने का आदेश दिया।
प्राइवेट स्कूलों को देना होगा फीस और खर्च का पूरा ब्यौरा
यूपी के प्राइवेट स्कूलों का आरटीआई के दायरे में आने का मतलब यह हुआ कि अब शिक्षा संस्थानों को किसी भी व्यक्ति द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना होगा, साथ ही साथ स्कूल की फीस, उसका खर्च और स्कूल संबंधी अन्य जानकारी सूचना के अधिकार के तहत देना होगा। यूपी के सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर प्राइवेट स्कूल को निर्देश दिया है कि वह अपने यहां जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करें, ताकि आरटीआई द्वारा मांगी कर जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
इसके बाद प्रमोद कुमार ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया कि वह अपने यहां सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करें जिससे लोगों को सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत जानकारी दी जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले निजी स्कूल अभिभावकों या अन्य लोगों द्वारा मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर देते थे।
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