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UP: किसानों को राहत! किसानों पर दर्ज 868 मामलों को वापस लेगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत, यूपी सरकार ने किसानों पर दर्ज 868 मामलों को वापस लेने का फैसला किया है।

 UP: किसानों को राहत! किसानों पर दर्ज 868 मामलों को वापस लेगी योगी सरकार

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ महीने ही रह गयें हैं। इस पर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर-शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने किसानों पर दर्ज 868 मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। बता दें कि पराली जलाने के आरोप में योगी सरकार ने किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए थे, जिन्हें अब उन्होंने वापस ले लिया है।

किसानों को राहत! किसानों पर दर्ज 868 मामलों को वापस लेगी योगी सरकार,पराली जलाने के आरोप में दर्ज थे मामले-

योगी सराकर ने हाल ही में किसानों से एक संवाद कार्यक्रम में ऐलान किया था कि पराली जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमों को सरकार वापस लेगी और उन पर लगा जुर्माना भी माफ होगा। तो वहीं, अब बीते बुधवार को इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी द्वारा पुलिस आयुक्त, सभी डीएम और पुलिस अधीक्षकों को लेटर जारी किया है। लेटर में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के उत्कर्ष के लिए कटिबद्ध है। साथ ही सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसान बिना किसी कठिनाई और भय के निरंतर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते रहें।

पत्र में लिखा गया है कि प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि कोविड 19 महामारी की विभीषिका के समय प्रदेश के कृषकों का सर्वोच्च हित सुनिश्चित करते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किसानों के विरूद्ध परली एवं पराली जलाने के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-188, 278, 290, एवं 291 के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज कुल 868 लघु प्रकृति के अभियोगों को राज्य की अर्थव्यवस्था तथा कृषकों के हित में अविलम्ब निसस्तारित कराया जाये।

लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा मुकदमे थे दर्ज-

पराली जलाने को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में किसानों पर लगभग 868 मामले दर्ज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 165 मुकदमा जिला लखीमपुरखीरी में दर्ज है। इसके अलावा महाराजगंज में 129, पीलीभीत 108, रायबरेली में 43, उन्नाव में 31, झांसी में 30 और हरदोई में 27 मामले दर्ज हैंहैं। दूसरे जिलों में दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। आपको बता दें, पराली जलाने पर किसानों पर 2,500 से 15,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब उन पर लगा जुर्माना भी माफ होगा। हांलाकि अभी ये स्पष्ट नही हुआ है कि अभी तक किसानों द्वारा भुगतान किया हुआ जुर्माना उन्हें वापस किया जायेगा।

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